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पंजाब के इस PPS अधिकारी की बढ़ी मुश्किलें, माननीय हाईकाेर्ट ने DSP के खिलाफ DGP को कार्रवाई का दिया आदेश !

PUBLISH DATE: 23-08-2024
मोहाली पुलिस के स्पेशल सेल में तैनात रह चुके PPS अफसर DSP गुरशेर सिंह का एक और कारनामा सामने आया है। यहां तैनाती के दौरान ट्रेवल एजेंटो से रिश्वत लेकर उनको बचाने के सबूत सामने आने पर जहां पहले सेशन जज ने इसके खिलाफ DGP को जाँच के लिए लिखा था, वहीं अब एक गैंगस्टर को बचाने के सबूत सामने आने के बाद माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस DSP के खिलाफ DGP को कार्रवाई का आदेश दिया है।

 

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा कुछ दस्तावेज पेश करने के बाद यह आदेश जारी किया हैं जिनसे पता चला है कि शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता ने डीएसपी को कॉल किए थे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। कोर्ट ने डीजीपी को कहा कि यह सुनिश्चित करें कि डीएसपी गुरशेर सिंह और जांच में शामिल अन्य अधिकारी के खिलाफ ठोस और प्रभावी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई की रिपोर्ट आज से एक महीने की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार न्यायिक, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को प्रस्तुत की जाए।

 

जस्टिस संदीप मौदगिल ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) की पंजाब पुलिस द्वारा दायर रिपोर्ट की रिकॉर्ड में रखने के लिए कहा है। स्थिति को स्पष्ट करने के प्रयास हेतु दायर जवाब से असंतुष्ट अदालत ने कहा कि, ऐसा लगता है कि स्थिति को स्पष्ट करने और अदालत को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है कि डीएसपी संधू के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है, लेकिन न कारण बताओ नोटिस रिकॉर्ड में रखा और न ही स्पष्ट किया कि प्रस्तावित कार्रवाई किस प्रावधान के तहत शुरू की गई है।

 

पंजाब के गृह सचिव और डीजीपी से सुनिश्चित करने को कहा कि कोई कार्रवाई आवश्यक है, तो सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले सेवा नियमों के अनुसार "बिना किसी देरी 24 मई की रणनीति अपनाए" की जाए। 13 अगस्त को पुलिस ने की थी स्टेटस रिपोर्ट सबमिट मोहाली पुलिस ने 13 अगस्त को ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, कहा कि 8 अगस्त को डीएसपी संधू को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए।

 

स्टेटस रिपोर्ट में पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि संधू को डीएसपी. स्पेशल सेल, मोहाली से डीएसपी 8वीं बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस (पीएपी), अमृतसर में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब वह मामले की जांच से जुड़े नहीं हैं।

 

बता दें कि हाईकोर्ट मनमोहन की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसने मई में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दावा किया था कि उसकी जान को खतरा है। व्हाट्सएप के माध्यम से गैंगस्टर लक्की पटियाल से धमकी भरे कॉल और संदेश मिल रहे हैं। उन्होंने मोहाली पुलिस द्वारा निष्क्रियता का भी आरोप लगाया था। मामले में 24 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी।