Punjab News: पंजाब के जालंधर में 10 जून तक लाइसैंसी हथियार ले जाने पर लगाया गया बैन
Punjab News: पंजाब के पुलिस कमिश्नर, जालंधर, स्वपन शर्मा ने दंड संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, पुलिस कमिश्नरेट, जालंधर की सीमा में किसी भी प्रकार के लाइसैंसी हथियार, जिसका इस्तेमाल अशांति फैलाने के लिए किया जा सकता है 10.06.2024 तक लेकर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में आने वाले असला लाइसैंस धारकों को अपने सभी प्रकार के लाइसैंस प्राप्त हथियार हर परिस्थिति में अपने नजदीकी पुलिस स्टेशनों या अधिकृत असला डीलरों के पास तुरंत जमा करवाए।
असला समय पर जमा न करने पर फौजदारी संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा पुलिस कमिश्नर, जालंधर द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि सेना के जवान, अर्धसैनिक बल, पुलिस अधिकारी, बैंक सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा गार्ड, खिलाड़ी (जो राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के सदस्य है और भाग ले रहे हो ) को अपना लाईसैंल जमा करवाने से छूट दी गई है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को व्यक्तिगत सुरक्षा कारणों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा हथियार जमा करने से छूट दी गई है। यह आदेश 26.05.2024 तक लागू रहेगा।
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