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जिमखाना एवं 2 हाेटलाें काे नगर निगम ने जारी किया नाेटिस, कूड़े से खाद न बनाने के पाए गए दोषी !

PUBLISH DATE: 13-04-2024

7 दिन में जवाब देकर शुरू करना होगा काम, नहीं ताे लग सकता है 25 हज़ार जुर्माना


JULLUNDUR GYMKHANA CLUB NGT BULK WASTE GENERATOR MCJ CHECKING PUNJAB NEWS .. पर्यावरण सुरक्षा एवं साफ-सफाई काे मुख्य रखते हुए नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NATIONAL GREEN TRIBUNAL) की हिदायताें के अनुसार सभी व्यापारिक संस्थानाें जहां राेज़ाना 50 किलाे से अधिक कूड़ा पैदा हाेता है, जैसे कि हाेटल (HOTEL) , रैस्टाेरैंट (RESTAURANT)आदि के लिए बल्क वेस्ट जेनरेटर - BULK WASTE GENERATOR (बी.डब्लयू.जी) लगाना अनिवार्य हाेता है। इतना ही नहीं उक्त संस्थानाें द्वारा पैदा किया जाने वाला कूड़ा नगर निगम डंप का शुल्क अदा करने के बावजूद बल्क वेस्ट जेनरेटर वाला कूड़ा वहां फैंका नहीं जा सकता। बल्कि उक्त संस्थानाें काे कूड़ा प्राेसैस (PROCESS) करके उससे खाद बनाना हाेता है।


नगर निगम जालंधर (MUNICIPAL CORPORATION JALANDHAR) द्वारा समय-समय पर इस संबधी जांच की जाता है, कि सभी संस्थानाें के अंदर एन.जी.टी (NGT) की हिदायताें का यथावत पालन किया जा रहा है या नहीं। इसी कड़ी में गत दिवस नगर निगम जालंधर की हैल्थ ब्रांच (HEALTH BRANCH) के इंचार्ज डा. श्री कृ्ष्ण शर्मा की अध्यक्षता मे एक टीम द्वारा शहर के कई संस्थानाे में इस संबधी जांच की गई, कि कूड़े से खाद बनाने का काम सही ढंग से किया जा रहा है या नहीं।


इस जांच के दौरान हाेटल स्काईलार्क (HOTEL SKYLARK) , रमाडा इनकाेर (RAMADA ENCORE) में जहां 10-10 किलाे की क्षमता वाली मशीनें लगी पाई गई और यह भी देखा गया कि दोनाें जगह कूड़े से खाद बनाने का काम भी सही ढंग से किया जा रहा है। जबकि जालंधर जिमखाना क्लब (GYMKHANA CLUB) , हाेटल फार्च्यून (HOTEL FORTUNE) में पाया गया कि जिमखाना क्लब में 50 किलाे क्षमता वाला प्लांट ताे लगा हुआ है, मगर वह काम नहीं कर रहा था एवं लियाे फाेर्ट (LEO FORT) में पाया गया कि प्लांट ताे लगा हुआ है, मगर वह काम नहीं कर रहा था। जबकि LEO FORT में काेई व्यवस्था की ही नहीं गई थी। जिसके चलते इन तीनाेें संस्थानाें काे नाेटिस जारी करके कहा गया है कि 7 दिन के अंदर वह अपना जवाब दायर करके कूड़े से खाद बनाने का काम शुरू करें अन्यथा उन्हें 25 हज़ार रूपए जुर्माना अदा करना पड़ सकता है।